जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शशि भूषण शर्मा की अदालत ने वास्तु दोष, प्रेत बाधा, गृह क्लेश व मृत्यु भय की आड़ में रुपये ठगने के आरोपी जबलपुर निवासी सचिन उपाध्याय उर्फ राजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने अदालत को बताया कि आरोपी ने अरुण दुबे व वरुण दुबे के साथ मिलकर जबलपुर निवासी विजेंद्र बातव को वास्तु दोष, प्रेत बाधा व मृत्यु भय का किस्सा सुनाया। विजेंद्र परेशान था, उनकी बातों में आ गया। इस ठगी की शुरुआत फेसबुक से संपर्क के बाद हुई। ज्योतिष का ज्ञानी होने का झूठा प्रदर्शन कर आरोपियों ने घर पर भूत प्रेतों का साया होने की कहानी सुनाई। साथ ही शीघ्र समाधान न कराने पर घर के सभी सदस्यों की मृत्यु का भय पैदा किया। इससे विजेंद्र बुरी तरह घबरा गया। इसी के साथ आरोपियों ने लूटतंत्र सक्रिय कर दिया। शांति उपाय व अनुष्ठान के नाम पर किस्तों में रुपये ऐंठने लगे। कुछ राशि चेक से ली गई और शेष नगद। आरोपियों ने आयात-निर्यात के व्यापार में फायदा कराने के नाम पर भवनदान, पूजा-पाठ, कुंडली बनवाने आदि के उपाय भी आजमाए। जब विजेंद्र को आशंका हुई कि वह ठगी का शिकार हो गया है, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।