शाजापुर में शहरी हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप की राजस्व विभाग द्वारा तहसीलदार न्यायालय के आदेश पर नप्ती की।

शाजापुर :  शिकायत होने के बाद तहसीलदार ने एक दल गठित कर नपती करने के आदेश दिए थे। यह शासकीय भूमि है और इस पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है।

 

तहसीलदार के आदेश पर हुआ सीमांकन

 

तहसीलदार शाजापुर द्वारा सीमांकन दल गठित कर सीमांकन करने के आदेश दिनांक 23 जुलाई को जारी किए थे। इसमें बताया गया कि

एबी रोड़ पर हलका मगरिया की सर्वे 160/1 की सरकारी जमीन खसरा नकल में पटवारी हल्का नंबर 36 पर 0.105 हेक्टेयर दर्ज है। दस्तावेजों में दर्ज भूमि मौके पर नहीं है। करोड़ों रूपए की 11 हजार 302 वर्गफीट जमीन गायब होने की जानकारी सामने आने पर प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में आया और टीम गठित कर सीमांकन के आदेश दिए। न्यायालय तहसीलदार द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि ग्राम मगरिया स्थित भूमि सर्वे क्र. 160/1 रकबा 0.105 हैक्टेयर, 160/2 रकबा 0.042 हैक्टेयर तथा 161/1 रकबा 0.209 हैक्टर, 161/2 रकबा 0.093 हैक्टेयर की नक्शा तरमीम कर सीमांकन करें। सीमांकन दल में शामिल राजस्व निरीक्षक कुमेरसिंह भिलाला, विवेक घुंघराले, पटवारी कपिल शिंदे तथा ललित कुंभकार ने आज मौके पर जाकर उक्त शासकीय भूमि की जांच एवं सीमांकन किया। सीमांकन रिपोर्ट तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

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