अवयस्क से छेडछाड के आरोपी को 3 वर्ष सजा

सतना: विशेष न्‍यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमर सिंह सिसोदिया अष्‍टम अपर सत्र न्‍यायालय सतना द्वारा आरोपी जितेन्‍द्र कुमार द्विवेदी उर्फ लल्‍ला पंडित तनय स्‍व. सुरेन्‍द्र कुमार द्विवेदी उम्र 34 वर्ष निवासी नई बस्ती को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एक्‍ट एडीपीओ अनूप कुमार गुप्‍ता द्वारा अभियोजन का संचालन किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल ने बताया कि 14 जुलाई को रात में पीडिता घर में अकेली थी, उसकी मम्मी, भाई घर से बाहर काम से गये थे, उसके पिता इंजेक्शन लगवाने गये थे उसी समय आरोपी उसके घर आया। घर के अंदर आने पर आरोपी बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेडछाड करने लगा। पीडिता चिल्‍लाई उसका भाई आ गया तो आरोपी उसके भाई को देखकर भाई को धक्का देकर घर से बाहर भाग गया और भागते समय बोला कि किसी से कुछ बतायेगी तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई ।इस मामले में न्‍यायालय द्वारा पीडिता को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की अनुशंसा भी की गई ।

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