हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी पर उठी आपत्तियों के निराकरण के दिए निर्देश

जबलपुर। हाईकोर्ट ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की माइनिंग सरदार भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में कथित त्रुटियों के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने विवादित प्रश्नों के उत्तरों की विषय विशेषज्ञों से समीक्षा कराकर दो सप्ताह के भीतर संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं।
सिंगरौली निवासी अभ्यर्थी आकाश गौरव शाह ने अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेंद्र कुमार शाह के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार एसईसीएल ने आठ अप्रैल 2026 को माइनिंग सरदार टीएंडएस ग्रेड-सी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत दो जुलाई 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि परीक्षा की उत्तर कुंजी में तकनीकी और तथ्यात्मक त्रुटियां थीं।

उसने निर्धारित समय-सीमा में तीन प्रश्नों के उत्तरों पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इसके बावजूद आपत्तियों का समुचित निराकरण किए बिना परिणाम जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता को परीक्षा में 100 में से 79 अंक मिले थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने 25 सितंबर 2026 को एसइसीएल प्रबंधन को विस्तृत अभ्यावेदन देकर भी विवादित प्रश्नों की समीक्षा की मांग की थी, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई। मामले में हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों के उत्तरों की विषय विशेषज्ञों से समीक्षा कराने और उसके आधार पर दो सप्ताह के भीतर संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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