मुरैना: ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ आदेश की अवहेलना कुछ अफसरों को भारी पड़ी है, मुरैना के वर्तमान एवं तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं। मामला वर्ष 2025 में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को सांदीपनी स्कूल में विलय करने का है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने दोनों स्कूलों को यथावत चलाने के लिए आदेश दिया था।
दोनों शिक्षा अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर स्कूलों को सांदीपनी स्कूल में शामिल कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी समय पर उत्तर न देने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर कोर्ट ने तत्कालीन शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना एवं वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंडोलिया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं।
