मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोठी निलंबित

सतना: लोकायुक्त रीवा द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकरी, नगर परिषद गुढ़ जिला रीवा को रंगे हाथ पकड़ा था. जिसके चलते उन्हें स्थानांतरित कर सतना भेज दिया गया और नई व्यवस्था के तहत नगर परिषद कोठी का मुख्य नगर पालिका अधिकारी बना दिया गया. वहीं अब भ्रष्टाचार के उक्त प्रकरण में लोकायुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किए जाने पर सीएमओ कोठी को निलंबित किए जाने का आदेश जारी हो गया.

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल द्वारा आदेश जारी करते हुए नगर परिरूाद कोठी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग रीवा नियत किया गया है. गौरतलब है कि नगर परिषद गुढ़ जिला रीवा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहने के दौरान लोकायुक्त रीवा के दल द्वारा संजय सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था.

उस दौरान बॉण्ड भराने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था. इसी कड़ी में उनका स्थानांतरण सतना जिले के लिए कर दिया गया था. जिसके कुछ समय बाद ही उन्हें नगर परिषद कोठी का मुख नगर पालिका अधिकारी बना दिया गया. वहीं अब लोकायुक्त द्वारा विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा के समक्ष चालान प्रस्तुत कर दिया गया. लिहाजा सिविल सेवा अधिनियम के चलते सीएमओ कोठी संजय सिंह को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए ग

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