आरोपी की दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड करेगा परीक्ष हाईकोर्ट ने दिये निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने दहेज के एक मामले में आरोपी की दिव्यांगता का परीक्षण मेडिकल बोर्ड से कराये जाने के निर्देश दिये है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने उसकी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को निर्धारित की है।

दरअसल जबलपुर निवासी एक परिवार ने अपनी दिव्यांग लडक़ी की ओर से यह मामला दायर किया है। जिसमें अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। जिसके तहत उसके खिलाफ दहेज प्रकरण में चालान पेश किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उनकी लडक़ी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग है, उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाये गये है। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस कटंगी पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर कहा कि याचिकाकर्ता दिव्यांग है, जिस पर न्यायालय ने कहा कि लडक़ी का परीक्षण मेडिकल बोर्ड से नहीं कराया गया है, जो कि आवश्यक है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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