फोटोयुक्त 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

भोपाल, 12 नवम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया है कि श्योपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02-विजयपुर एवं सीहोर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156-बुदनी में उप निर्वाचन के लिये 13 नवम्बर को मतदान होना है।

विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के लिये दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की गई है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो भी मतदाता मतदान कर सकेगा। मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर 13 नवम्बर को मतदान कर सकता है।

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