जबलपुर: जिला उपभोक्ता आयोग ने डिफेक्टिव साड़ी बेचने के मामले में दुकान संचालक को परिवादी को साड़ी बदलकर देने और मानसिक क्लेश के एवज में पांच हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव, सदस्य अमित सिंह तिवारी एवं सोनल पंडित की पीठ ने यह आदेश पारित किया। रांझी, जबलपुर निवासी संजय राजपूत की ओर से दायर परिवाद में कहा गया कि उन्होंने 20 जून 2024 को पुरानी चरहाई स्थित सूरत साड़ी केंद्र से साड़ी खरीदी थी।
घर ले जाने पर साड़ी डिफेक्टिव निकली। उन्होंने दुकान संचालक से साड़ी बदलकर देने का अनुरोध किया, लेकिन साड़ी बदलने से इनकार कर दिया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि डिफेक्टिव साड़ी बदलकर नहीं देना सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। सुनवाई के बाद आयोग ने दुकान संचालक को डिफेक्टिव साड़ी बदलकर देने तथा परिवादी को मानसिक क्लेश के लिए पांच हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
