नई दिल्ली, कुआलालंपुर स्थित भारतीय हाई कमीशन ने मलेशिया की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने चेतावनी दी है कि भारतीय नागरिक नौकरी की तलाश के लिए मलेशिया की 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री सुविधा का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। ऐसा करते पाए जाने वाले यात्रियों को तय समय से अधिक रुकने (ओवरस्टे), अवैध स्टेटस, कार्यस्थल पर शोषण, हिरासत और कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हाई कमीशन ने यह कदम उन मामलों को देखते हुए उठाया है जहां हाल के दिनों में वीजा-फ्री सुविधा के जरिए मलेशिया पहुंचने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है।
बेईमान एजेंटों के झूठे झांसे में न फंसने की अपील, टूरिज्म और सामाजिक मुलाкаतों तक सीमित है यह विशेष सुविधा
भारतीय मिशन ने स्पष्ट किया है कि यह 30 दिन की वीजा-फ्री सुविधा केवल पर्यटन (टूरिज्म) और सामाजिक मुलाकातों के लिए बनाई गई है, और इसके तहत वहां जाकर नौकरी करने या काम करने की कोई अनुमति नहीं है। कई लोग बेईमान एजेंटों के झूठे वादों के जाल में फंसकर मलेशिया पहुंच रहे हैं, जबकि रोजगार के उद्देश्य से जाने वाले नागरिकों के पास वैध वर्क परमिट या ‘वीजा विद रेफरेंस’ होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, वास्तविक पर्यटकों को मलेशियाई इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर कन्फर्म रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और कम से कम छह महीने तक वैध पासपोर्ट जैसे सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है।
यात्रियों को तीन दिन पहले जमा करना होगा डिजिटल अराइवल कार्ड, मलेशिया में बढ़ रहा है भारतीय पेशेवरों का दायरा
एडवाइजरी के अनुसार, मलेशिया की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपनी यात्रा से तीन दिन पहले ऑनलाइन ‘मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड’ (MDAC) भी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यह चेतावनी उन भारतीय यात्रियों को ध्यान में रखकर दी गई है जिन्हें हाल ही में एंट्री के वक्त नौकरी की तलाश का शक होने, रहने की अपर्याप्त व्यवस्था या वैध दस्तावेजों की कमी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि मलेशिया अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था, आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर और वित्त जैसे क्षेत्रों में कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए एक शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, लेकिन सभी यात्रियों से नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई है।

