
सतना। नगर पालिक निगम सतना द्वारा 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर के बकायादारों को अधिभार में बड़ी राहत दी जाएगी। निर्धारित श्रेणियों के अनुसार पात्र प्रकरणों में अधिभार पर 25 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा।
जनसंपर्क अधिकारी नगर निगम धीरज कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन संपत्तिकर प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक है, उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 50 हजार रुपये से अधिक एवं एक लाख रुपये तक के प्रकरणों में 50 प्रतिशत, जबकि एक लाख रुपये से अधिक के प्रकरणों में अधिभार पर 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
नेशनल लोक अदालत के अवसर पर संपत्तिकर बकायादार निर्धारित जोन कार्यालयों एवं नगर पालिक निगम मुख्यालय, विवेकानंद भवन में अपनी बकाया राशि जमा कर पात्रतानुसार छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
आयुक्त ने संपत्तिकर बकायादारों से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत के इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं और बकाया संपत्तिकर जमा कर अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें।
