12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत, हजारों लंबित मामलों के निपटारे का लक्ष्य

भोपाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. लोक अदालत में जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और सिविल न्यायालय बैरसिया सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा. लोक अदालत में पक्षकार अपनी सहमति से विवाद का निपटारा कर सकते हैं. समझौते के बाद पारित लोक अदालत का निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है. नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर समस्त न्यायाधीशों की बैठक 7 सितंबर को जिला न्यायालय के की जाएगी.

31 जुलाई तक 1.64 लाख से अधिक प्रकरण लंबित प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2026 की स्थिति में जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और सिविल न्यायालय बैरसिया से उपलब्ध आंकड़ों में सिविल मामलों की संख्या 23,624 और आपराधिक मामलों की संख्या 1,31,901 दर्ज है. कुल लंबित प्रकरणों की संख्या 1,64,268 बताई गई है.

 

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