दमोह एसपी और सागर डीआईजी के खिलाफ जमानती वारंट

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़े आदेश के पालन में कथित लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने दमोह के पुलिस अधीक्षक और सागर के पुलिस उप महानिरीक्षक के खिलाफ सौ-सौ रुपये के जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। दोनों को एक सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

यह अवमानना का मामला दमोह निवासी करण सिंह ठाकुर की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता जॉयवीर सिंह सैनी ने पक्ष रखा। जिन्होंने कोर्ट को बताया कि आवेदक के खिलाफ पूर्व में की गई कार्यवाही पर कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने दमोह एसपी और सागर डीआईजी के वर्तमान पदधारियों को तलब करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। वारंट सागर के पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से तामील कराया जाएगा। कोर्ट ने 25 अगस्त को वारंट जारी करने और मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को नियत की है।

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