बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन: होटल संचालक को नोटिस, जबाब तलब

जबलपुर: मिलावटी और दूषित खाद्य सामग्री के विक्रय को रोकने राजस्व और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कई विक्रय प्रतिष्ठानों आकस्मिक निरीक्षण किया एवं घी, पनीर, खोवा एवं मिठाई के सेम्पल परीक्षण के लिए लिये। राजस्व और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सिहोरा स्थित सेलर होटल एन्ड रेस्टोरेंट में छापेमारी के दौरान दो बाल श्रमिकों को काम करते पाये जाने पर होटल संचालक को बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जबाब तलब किया गया है।

मौके पर श्रम निरीक्षक भी मौजूद थे। निरीक्षण में किचन में सफाई का स्तर सही नहीं पाये जाने पर भी इस होटल के संचालक को नोटिस जारी किया गया है। राजस्व एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण की कार्यवाही के दौरान शहर में मालवीय चौक स्थित हीरा स्वीट्स से पनीर तथा नौदरा ब्रिज स्थित हीरा स्वीट्स से मिठाई के सेम्पल लिये। इसी प्रकार सिहोरा में विजय स्वीटस से पनीर, घी और मिठाई के तथा मझगवां स्थित पाल डेयरी से खोवा और पनीर, मझगवां के ही सतगुरु ट्रेडर्स से रत्नागिरी घी एवं पटेल किराना स्टोर्स से घी का सेम्पल लिया गया।

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