एफडीआई की व्यवस्था में ढील के बाद मिल चुके हैं पड़ोसी देशों से 4896 करोड़ रुपये के निवेश के 29 प्रस्ताव

नयी दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता) सरकार ने शुक्रवार को बताया कि देश की थल सीमाओं से लगे देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की शर्तों में ढील के लिए मार्च में जारी नयी व्यवस्था के अंतर्गत अब तक कुल 4,895.65 करोड़ रुपये के एफडीआई के साथ कुल 29 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

इस वर्ष जारी प्रेस नोट 2 के तहत एफडीआई की संशोधित व्यवस्था में भारत की थल सीमाओं से लगे देशों की कंपनियों के 10 प्रतिशत तक गैर-नियंत्रणकारी निवेश के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत समाप्त कर दी गयी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत 20 अगस्त 2026 तक कुल 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4,895.65 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश शामिल है।

ये प्रस्ताव मॉरीशस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया , जापान, सिंगापुर, लक्ज़मबर्ग और केमैन द्वीप समूह सहित विभिन्न देशों की कंपनियों /संस्थाओं की ओर से हैं और सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, सूचना एवं संचार, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र से जुड़े हैं।

वर्ष 2026 के प्रेस नोट-2 और इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 में पहली मई 2026 को अधिसूचित किए गए संशोधनों के तहत अब लाभकारी स्वामित्व की जांच निवेशक इकाई के स्तर पर की जाती है।

देश की थल सीमाओं से लगे देशों से 10 प्रतिशत तक गैर-नियंत्रणकारी स्वामित्व रखने वाले निवेशक, उद्योग क्षेत्र विशेष से संबंधित एफडीआई सीमा, प्रवेश मार्ग और अन्य लागू शर्तों के अधीन स्वस्वीकृत मार्ग से भारत में निवेश कर सकते हैं।

निवेशक कंपनी को संबंधित सूचनाएं सरकार को देने के बाद कोई और अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इससे पहले वर्ष 2020 के प्रेस नोट-3 के तहत थल सीमा से जुड़े देशों की कंपनियों के लिए देश में छोटे से छोटे स्तर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पहले सरकारी अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य था। इससे वे निवेशक चिंतित रहा करते थे जो देश में निवेश करना चाहते थे लेकिन प्रक्रिया में अ स्पष्टता और सुगमता चाहते थे। प्रेस नोट 2 (2026) 15 मार्च, 2026 को जारी किया गया जो एफडीआई नीति में एक बड़ा बदलाव है। इसमें भारत की थल सीमाओं से जुड़े देशों से आने वाले निवेशो और उनके लाभकारी स्वामित्व के बारे में व्यवस्था स्पष्ट की गयी है।

 

 

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