बिना सीबीआई जांच नहीं मिलेगी राहत

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बेहद महत्वपूर्ण व सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उन नर्सिंग संस्थानों और उनके छात्रों को किसी भी प्रकार की राहत देने से स्पष्ट इनकार कर दिया जो सीबीआई जांच से बच रहे हैं। जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये संस्थान शिक्षा देने के बजाय वस्तुत: कमर्शियल दुकानों की तरह चलाए जा रहे हैं। बिना फैकल्टी और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बिना प्रैक्टिकल के डिग्रियां बांटने को न्यायालय ने जनसामान्य व मरीजों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ माना। कोर्ट द्वारा बार-बार पूछे जाने पर भी जब किसी कॉलेज ने सीबीआई जांच का सामना करने की रजामंदी नहीं दी, तो न्यायालय ने परिणाम घोषित करने और अगली कक्षा में प्रवेश की मांग वाली सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज कर दिया।

सूटेबल कालेज के छात्रों को राहत

मामले में महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि अनसुटेबल कॉलेजों के कुल 4,475 जीएनएम विद्यार्थियों में से 2,395 विद्यार्थियों को सुटेबल यानी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए निर्देश दिया कि इन स्थानांतरित 2,395 छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। उत्तीर्ण होने वाले छात्र आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि यदि इनकी पढ़ाई या प्रैक्टिकल में कोई कमी पाई जाती है, तो अतिरिक्त कक्षाओं और डबल शिफ्ट के जरिए उसे पूरा कराया जाए। शेष 2,080 छात्रों को भी जल्द स्थानांतरित करने को कहा गया है।

सीधे प्रवेश पर रोक और एंट्रेंस एग्जाम का सुझाव-

हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े पर स्थायी अंकुश लगाने के लिए एएनएमए जीएनएम पाठ्यक्रमों में सीधे एडमिशन के बजाय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिससे छात्र की पहचान शुरू में ही सत्यापित हो सके। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, जिसमें मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

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