
कटनी। ट्रेन निरस्त होने की समय पर सूचना नहीं देने और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग, कटनी ने उत्तर रेलवे को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग अध्यक्ष सनत कुमार कश्यप एवं सदस्य रेखा पांडे की पीठ ने कटनी निवासी दंपत्ति सतवीर सिंह भाटिया व मनदीप कौर भाटिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेलवे को क्षतिपूर्ति व वाद व्यय अदा करने के निर्देश दिए हैं।
दंपत्ति ने मार्च 2021 में कटनी से अमृतसर की यात्रा के लिए टिकट बुक कराया था। 6 मार्च को नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस किसान आंदोलन व सुरक्षा कारणों से निरस्त कर दी गई। परिवादियों का आरोप था कि उन्हें समय पर सूचना नहीं मिली और अमृतसर पहुंचने के लिए रेलवे ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। मजबूरी में उन्हें निजी साधनों से यात्रा करनी पड़ी।
आयोग ने रेलवे को सतवीर सिंह को ₹18,500 और मनदीप कौर को ₹21,400 क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय सहित 45 दिन में भुगतान करने के आदेश दिए हैं। विलंब होने पर 25 जून 2021 से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
