
ग्वालियर। राज्य प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश, विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन ग्वालियर, डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन नगर निगम पेंशनर्स एसोसिएशन आदि संगठन द्वारा सामूहिक रूप से 18 अगस्त को दोपहर 3 बजे जिलाधीश ग्वालियर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें विभिन्न समस्याओं के निदान की माँग की जाएगी।
म प्र विद्युत मंडल पेंशनर्स एसो. ग्वालियर के प्रान्तीय अध्यक्ष एस के जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा धारा 49 (6)की अनिवार्यता दि 17 -7-2026 को समाप्त करने के बाद भी अभी तक जनवरी 2026 से बकाया महंगाई राहत का दो प्रतिशत का भुगतान एरियर सहित दिये जाने के आदेश नही किये गये है, शीघ्र दिए जाएं। साथ ही जुलाई 2019 से दिसंबर 2025 तक के बीच का बकाया 90 फीसदी महंगाई राहत के एरियर का भी भुगतान जो कि धारा 49 की वजह से नही किया था अब प्रदान किया जाए। हाई कोर्ट द्वारा 31 अगस्त 2025 को छटवे वेतनमान का 32 माह का एरियर दिये जाने के आदेश के बावजूद भी अभी तक भुगतान के आदेश नहीं किये गये शीघ्र किये जाए, साथ ही सातवें वेतनमान के 27 माह के एरियर का भुगतान भी किया जाए। विद्युत मंडल पेंशनर्स के पेंशन के भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जाए। विद्युत मंडल पेंशनर्स को केंद्र के अनुरूप एवं तिथि से ही महंगाई राहत छत्तीसगढ़ के अनुरूप प्रदान की जाए।
ज्ञापन में यह भी मांग की जाएगी कि 80 वर्ष की आयु पर 20 फीसदी अतिरिक्त वेतन के स्थान पर हिमाचल प्रदेश की तरह 60 वर्ष के पश्चात प्रति 5 वर्ष में ही 5 फीसदी की दर से अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाए। कमयूटेशन की कटौती 15 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष 9 माह की जाए। जनवरी 2016 के बाद से सेवानिवृत सभी पेंशनर्स जिनकी सेवा 35 वर्ष हो चुकी थी को भी चतुर्थ समयमान का लाभ प्रदान किया जाए।
राज्य प्रमुख पेंशनर्स एसो.ग्वालियर के अध्यक्ष नंद किशोर गोस्वामी एवं विद्युत पेंशनर्स के एस के जायसवाल, जे पी नामदेव, राजेश शर्मा, एन आर अतरोलिया,एस एल शाक्य, ए एम अग्रवाल, अजय सिंह कुशवाह, अनिरुद्ध सेन, आई एम कुरैशी, आदि ने सभी राज्य एव विद्युत पेंशनर्स साथियों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में कल 18 अगस्त को सायं 3 बजे जिलाधीश कार्यालय ग्वालियर पर एकत्र हों।
