ट्विशा शर्मा केस: सीबीआई ने दाखिल की 636 पेज की चार्जशीट, गिरिबाला सिंह और समर्थ पर दहेज मृत्यु समेत गंभीर आरोप

भोपाल:बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत में 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उसकी सास, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए हैं। इनमें दहेज मृत्यु, पति या ससुराल पक्ष की ओर से क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने तथा दहेज की मांग से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
17 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल करने का था आदेश
इस मामले में अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई को 17 अगस्त तक जांच पूरी कर चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया था। इसी के बाद जांच एजेंसी ने निर्धारित समयसीमा में अदालत के सामने अपनी जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र पेश किया है।
पति और सास दोनों जेल में
मामले में सीबीआई ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में भोपाल केंद्रीय जेल में बंद हैं। सीबीआई ने जांच के दौरान घटनास्थल का पुनर्निर्माण भी कराया था और मामले से जुड़े परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को जुटाया था।
अब आरोप तय होने की प्रक्रिया
636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब अदालत इसके साथ पेश किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण करेगी। इसके बाद न्यायालय में आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी और आरोपों पर सुनवाई होगी। चार्जशीट में लगाए गए आरोप अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं; दोष सिद्ध होना न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगा।

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