खंडवा :कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद ओकारेश्वर के सीमा क्षेत्र में श्रावण मास के दौरान 28 अगस्त तक के लिए स्थाई और अस्थाई दुकानों पर हाथ ठेला द्वारा फेरी लगाकर भोंपू अर्थात बिगुल के समान खिलोना, हूटर, सायरन के क्रय विक्रय एवं उसके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जो कोई भी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दण्ड का भागीदार होगा। शासकीय वाहन एवं कानून व्यवस्था के अन्तर्गत संयोजित वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।
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