हत्यारें को आजीवन कारावास व जुर्माना

जबलपुर: जिला अदालत ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपी अजय रैकवार को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश राहुल सिंह की अदालत ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व पंद्रह सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।अदालत के समक्ष शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 2022 को खाईं मोहल्ला सिंधी केम्प निवासी 23 वर्षीय आरोपी अजय रैकवार पिता जीवनलाल की पत्नी पड़ोसी महिला के साथ बैठी थी।

दोपहर को उसका पति आरोपी अजय पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। जिसका पड़ोसी दिलशााद ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू से दनादन उस पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उक्त मामले में हनुमान ताल पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले के विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

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दहेज हत्या के आरोपी पति को दस साल का सश्रम कारावास

Sat Aug 1 , 2026
जबलपुर: पाटन अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी मिलन सिंह लोधी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी मिलन को दस साल के सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से विशेष […]

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