दहेज हत्या के आरोपी पति को दस साल का सश्रम कारावास

जबलपुर: पाटन अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी मिलन सिंह लोधी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी मिलन को दस साल के सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र परस्ते ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि कटंगी के ग्राम हिनौता में 9 जनवरी 2022 को तुलसा बाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

अदालत को बताया गया कि मृतिका तुलसाबाई की शादी आरोपी मिलन सिंह लोधी से 19 मई 2018 को हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही पति व ससुराल वाले तुलसाबाई को परेशान कर रहे थे। जिस वजह से ही उसने फांसी लगाई थी, जिसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उक्त मामले में कटंगी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले के विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी पति को उक्त सजा से दंडित किया।

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