
भोपाल। नशे से दूरी अभियान के दरमियान भोपाल पुलिस ने पहली बार पीएलटी-एनडीपीएस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर गांजा तस्कर शेलू उर्फ शैलेश संकत को 6 माह के लिए निरुद्ध करने की कार्रवाई की है। आरोपी को केंद्रीय जेल, इंदौर में रखा जाएगा। आरोपी वर्ष 2020 से अवैध गांजा के संग्रहण, परिवहन और तस्करी में लगातार संलिप्त था। पुलिस के अनुसार वह बाहरी क्षेत्रों से गांजा लाकर भोपाल में सप्लाई करता था और कार्रवाई से बचने के लिए बिचौलियों एवं एजेंटों के माध्यम से अपना नेटवर्क संचालित करता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस समेत 42 संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद भी वह दोबारा मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय हो गया था। थाना बागसेवनिया पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवार्ई का प्रस्ताव भेजा था। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा भविष्य में भी मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आदतन नशा तस्करों को केवल पुराने अपराधों की सजा देने के बजाय भविष्य में अपराध रोकने के लिए पहले से हिरासत (निरोध) में रखा जा सकता है।
उज्जैन में हो चुकीं पूर्व में इसी एक्ट में कार्रवाही
वर्ष 2025 में उज्जैन संभाग के आयुक्त ने मोहम्मद नासिर उर्फ शेरू के खिलाफ भी इस एक्ट के तहत डिटेंशन आदेश जारी किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश को बरकरार रखते हुए डिटेंशन की अवधि एक वर्ष से घटाकर छह महीने कर दी थी। भोपाल में यह पहली कार्रवाही है।
