खरगोन. प्रदेश शासन द्वारा आपात स्थिति में मरीजों के उपचार के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने प्रदेश के सभी जिलों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस सेवा का लाभ खरगोन जिले के मरीजों को भी मिलेगा। कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सेवा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इस सुविधा के सुलभ होने से जरूरतमंद मरीजों को कम समय में बड़े शहर के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार मिलेगा और मरीज की जीवन रक्षा की जा सकेगी।
पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा मे सीएमएचओ की जिम्मेदारी
पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। उनके द्वारा आपात स्थिति में मरीजों के उपचार के लिए मरीज का चुनाव और उनकी पात्रता निर्धारित की जाएगी और मरीज के ब्योरा के साथ KELSA.IO पोर्टल में एयर एंबुलेंस के लिए अनुरोध किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें रेफरल अस्पताल में बेड की उपलब्धता, संबधित विशेषज्ञ विभाग एवं विशेषज्ञ चिकित्सक सुनिश्चित करना होगा। मरीज को गंतव्य अस्पताल से हवाई पट्टी तक तथा हवाई पट्टी से रेफरल अस्पताल तक 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदान कराना उनकी जिम्मेदारी रहेगी।
मरीज़ का चुनाव एवं पात्रता निर्धारण
एयर एंबेलेंस सेवा के लिए ऐसे मरीज़ का चुनाव किया जाएगा जिनके इलाज की सुविधा संबंधित जिला में उपलब्ध ना हो तथा राज्य या राज्य के बाहर इलाज संभव हो। 02 या उससे अधिक मरीज़ में चुनाव करने के लिए ऐसे मरीज़ का चुनाव किया जाएगा जो ज्यादा गंभीर हो और जिसे तत्काल इलाज की आवश्यकता हो। आयुष्मान कार्ड धारी मरीज के लिए यह सेवा सभी शासकीय एवं आयुष्मान संबंधित अस्पताल में राज्य तथा राज्य के बाहर निशुल्क रहेगी।
सड़क दुर्घटना, औद्योगिक घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में राज्य या राज्य के बाहर आयुष्मान कार्ड धारी मरीज के लिए निशुल्क परिवहन तथा गैर आयुष्मान कार्ड धारी मरीज के लिए राज्य के अंदर निःशुल्क परिवहन एवं राज्य के बाहर सशुल्क परिवहन की सुविधा रहेगी।
मरीज के लिए एयर एम्बुलेंस अनुरोध करने का सही तरीका
पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए मरीज को पहले https://kelsa.io//11252 forms/40366 पर पंजीकृत करना होगा। इसके बाद KELSA.IO की वेबसाइट पर जाकर मरीज़ का ब्योरा भरने के साथ एयर एंबुलेंस सेवा के लिए अनुरोध करना होगा। दुर्घटना के प्रकरण में संभाग के अंदर मरीज के निशुल्क परिवहन के लिए जिला कलेक्टर से अनुमति प्रदान करेंगे तथा संभाग के बाहर निःशुल्क परिवहन के लिए स्वास्थ्य आयुक्त अनुमति देंगे। राज्य के अंदर अन्य गंभीर चिकित्सकीय प्रकरण में संभागायुक्त तथा राज्य के बाहर निशुल्क परिवहन के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा सेवा अनुमति प्रदान करेंगे