वरीयता के बावजूद भी पोस्टिंग न देने पर कोर्ट सख्त

डीएमई सहित अन्य को नोटिस जारी
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने वरीयता होने के बावजूद भी प्रोफेशर को पोस्टिंग न दिये जाने के मामले को गंभीरता से लिया। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने प्रमुख सचिव मेडिकल एजुकेशन, डीएमई, सिवनी मेडिकल कॉलेज व प्रोफेसर सयैद नुमन हुसैनी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।यह मामला सतना मेडिकल कॉलेज में फॉॉरेन्सिक मेडिसन विभाग में पदस्थ पवन वानखेड़े की ओर से दायर किया गया है।

जिनकी ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि विभाग ने शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के पद पर पदस्थापना के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए 2 मई को साक्षात्कार हुए थे। प्रोफेसर इन फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग की सूची में याचिकाकर्ता का नाम सूची में प्रथम स्थान पर था। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में सिवनी मेडिकल कॉलेज को वरीयता दी थी, लेकिन उन्हें नीमच में पोस्टिंग दे दी गई। आरोप लगाया गया कि अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए सिवनी में पदस्थापना दे दी गई। याचिकाकर्ता ने विभाग को अभ्यावेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है।

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