जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने सीएमएचओ छतरपुर को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता की अंकसूची के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर द्वारा जारी पत्र का सत्यापन कर बहाली पर निर्णय लें।दरअसल, छतरपुर निवासी इमरत वंशल स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थीं। विभाग ने उनकी आठवीं की अंकसूची फर्जी होने के आधार पर सेवामुक्त कर दिया था। यह रिपोर्ट डीईओ छतरपुर ने भेजी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि डीईओ छतरपुर ने एक दूसरी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि पहले रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। बाद में रिकार्ड मिलने पर यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की अंकसूची असली है। कोर्ट ने डीईओ के उक्त पत्र के आधार पर सीएमएचओ को निर्णय लेने के निर्देश दिये है।