सीधी: बिना अनुमति अवैध बेसमेंट का निर्माण शुरू करने का मामला प्रकाश में आया है। नगर पालिका परिषद सीधी अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 में नपा की अनुमति के बिना यह विशाल बेसमेंट बनाया जा रहा है।शहर के वार्ड क्रमांक 13 में सूखा नाला के किनारे विशाल बेसमेंट का निर्माण कार्य बिना नगर पालिका परिषद सीधी की अनुमति के ही मनमानी तौर पर कराया जा रहा है। दरअसल बिना अनुमति बेसमेंट का निर्माण एक गंभीर और बड़ी समस्या है। यह न केवल संरचनात्मक सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे जमीन धसने का बड़ा खतरा रहता है।
ऐसे निर्माण कार्य को तुरंत रोकना आवश्यक है। बिना अनुमति के जेसीबी से गहरी खुदाई करने से गंभीर समस्या सामने आ सकती है। नगर पालिका या टाउन एंड कंट्री प्लालिंग से बिना नक्शा पास कराये बिना बेसमेंट बनाना अवैध है। भूकंप और जल भराव का खतरा भी ऐसे बेसमेंट का खतरा भी गंभीर रूप से बना रहता है।
अवैध बेसमेंट को ध्वस्त करने का है प्रावधान
अवैध बेसमेंट को ध्वस्त करने का प्रावधान है। संबंधित विभाग द्वारा निर्माण को सील या ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बेसमेंट से भूकंप और जलभराव का बड़ा खतरा रहता है। शहर के वार्ड क्रमांक 13 में जिस बड़े बेसमेंट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है वह सूखा नदी के किनारे स्थित है। ऐसे में यहां बेसमेंट का निर्माण होने से और भी बड़ा खतरा निर्मित होगा।
इनका कहना है
निर्माण स्थल में टीम भेजकर जांच करायी जायेगी। बिना अनुमति के यदि निर्माण कार्य किया जा रहा है तो जांच प्रतिवेदन आने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी।
महमूद हसन, सीएमओ नगर पालिका परिषद सीधी
