केरल औषधि विभाग ने दवाओं के बीस बैचों की ब्रिकी वितरण पर रोक लगायी

तिरुवंनतपुरम 10 जुलाई (वार्ता) केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने जून में अपनी प्रयोगशाला परीक्षणों में ‘मानक गुणवत्ता के नहीं’ (एनएसक्यू) पाए जाने के बाद राज्य भर में दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों के 20 बैचों की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है।

राज्य के औषधि नियंत्रक ने कहा कि यह रोक पहचाने गए बैच के सभी स्टॉक पर लागू होगी। उन्होंने थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता , फार्मेसी , अस्पताल और इन उत्पादों को रखने वाले दूसरे संस्थानों को निर्देश दिया कि वे तुरंत इन्हें बिक्री से हटा लें, संबंधित आपूर्तिकर्ता को वापस कर दें और संबंधित जिला औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों को इसकी जानकारी दें।

जिन दवाओं के बैचों को मानकों के विपरीत पाया गया है, उनमें मुख्य रूप से डाइसाइक्लोमाइन , डोलीप्रान और टेल्मिसार्टन आदि शामिल हैं

उन्होंने बताया कि प्रभावित बैच केरल और कई अन्य राज्यों महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा बनाए गए थे।

राज्य के औषधि नियंत्रक ने आम जनता और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को सलाह दी कि वे प्रभावित बैच का इस्तेमाल न करें। साथ ही, सभी डीलर और अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इन्हें तुरंत बाजार से हटाना सुनिश्चित करें।

 

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