
ग्वालियर। अवैध और बिना अनुमति के लगे होर्डिंग्स के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। बाल भवन के टीएलसी में आयोजित होर्डिंग संचालकों की बैठक में अपर आयुक्त टी प्रतीक राव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां भी लोकेशन स्वीकृत नहीं है और होर्डिंग लगे हैं, उन्हें तत्काल हटा लिया जाए, अन्यथा निगम द्वारा उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित एजेंसी संचालक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और दंडात्मक कार्यवाही भी होगी। बैठक में अपर आयुक्त वित्त अरविंद शर्मा, नोडल अधिकारी होर्डिंग अनूप लिटोरिया, मदाखलत अधिकारी शैलेन्द्र चौहान और सतेन्द्र भदौरिया सहित शहर के सभी होर्डिंग संचालक उपस्थित रहे।
बैठक में अपर आयुक्त प्रतीक राव ने जानकारी दी कि शहर में 25 स्ट्रक्चर ऐसे स्थानों पर लगे हैं जहां की लोकेशन स्वीकृत नहीं है, उन्हें 6 दिनों के भीतर हटाने की कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि फुटपाथ एवं सर्विस रोड के कॉर्नर से 3 मीटर दूर ही यूनिपोल अथवा होर्डिंग लगाए जाएं और फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का होर्डिंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 22 स्ट्रक्चर फुटपाथ पर लगे हैं, जिन्हें तत्काल हटाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जिन होर्डिंग या यूनिपोल के कारण वाहन चालकों और यात्रियों की विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को तत्काल हटाया जाए या उनकी ऊंचाई बढ़ाई जाए।
