अवैध कॉलोनी काट बेच डाले 151 प्लॉट, बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जबलपुर:पाटन में बिल्डर ने अवैध रूप से बिना किसी अनुमति के कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, रेरा और डायवर्शन की अनुमतियों को ताक पर रखकर 151 से अधिक भूखंड (प्लॉट) बेच डाले। इस फर्जीवाड़े से जहां एक तरफ सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की चपत लगी है, वहीं दूसरी तरफ खरीदारों की गाढ़ी कमाई भी दांव पर लग गई है। मामले में पुलिस ने कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नौदरा ब्रिज सेन्ट्रल प्लाजा निवासी अक्षय सतीश वैश ने पाटन तहसील के मौजा तिमरी में स्थित खसरा नंबर 54/2, 56/1, 56/2, और 57/3/2 की करीब 1.5 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनाइजर का जाल बिछाया था। बिल्डर ने न तो अनिवार्य कॉलोनाइजर पंजीकरण प्रमाणपत्र लिया और न ही शासन को देय अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क जमा किया। इस कृत्य से शासन को भारी वित्तीय हानि हुई है। अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉटो को बेच डाला। अब प्लॉट खरीदने वाले खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।
बिना ले आउट-रेरा के खरीद-फरोख्त
कॉलोनाइजर ने बिना किसी वैध ले-आउट अनुमोदन और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के इस पूरी जमीन को छोटे-छोटे 151 टुकड़ों (प्लॉट) में विभाजित किया और अवैध रूप से इनका क्रय-विक्रय कर दिया। मामले में लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी अक्षय सतीश वैश के विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

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