करोड़ों की कथित एमडी ड्रग्स जांच में निकला यूरिया

इंदौर: जिस 198 ग्राम सफेद पाउडर जैसे पदार्थ को करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स बताकर पुलिस ने जमकर वाहवाही लूटी थी, वह लेब की जांच में यूरिया निकला. इस पर अदालत ने मामले में गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मी समेत तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है. अब इस मामले में अपनी नौकरी खोने वाले पुलिसकर्मी ने दो आईपीएस अधिकारियों सहित 19 पुलिसकर्मियों पर साजिश रचकर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया है. जहां 11 जुलाई को सुनवाई होगी. पूर्व में इस मामले के लिए 27 जून की तारीख तय थी.

न्यायालय से बाइज्जत बरी होने के बाद पीड़ित पूर्व पुलिसकर्मी लखन गुप्ता ने अपने वकील नितिन पाराशर के माध्यम से विशेष अदालत की शरण ली है. परिवाद में आरोप लगाया है कि पुलिस महकमे के ही कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुरानी रंजिश या मिलीभगत के चलते एक बेहद सोची समझी साजिश रची. मुखबिरों पर दबाव बनवाकर पकड़े गए आरोपियों से जबरन लखन का नाम उगलवाया. इसके बाद लखन को आजाद नगर क्षेत्र से अवैध रूप से उठाकर तेजाजी नगर थाने लाया और प्रताड़ित कर जेल भेज कर सिपाही को विभाग ने सेवा से भी बर्खास्त कर दिया था.

यह पूरा मामला करीब 16 महीने पहले का है, जब इंदौर पुलिस ने विजय पाटीदार और शाहनवाज शेख नामक युवकों को दबोचकर उनके पास से 198 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद करने का ढिंढोरा पीटा था. पुलिस थ्योरी की असलियत तब सामने आई जब कोर्ट के निर्देश पर जब्त सामग्री के नमूने जांच के लिए भोपाल की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे. वहां की रिपोर्ट में साफ हुआ कि जब्त पदार्थ ड्रग्स नहीं, बल्कि साधारण यूरिया था. खुद को घिरता देख पुलिस ने दोबारा तस्दीक के लिए सैंपल हैदराबाद की केंद्रीय प्रयोगशाला भेजा, लेकिन वहां से भी यही सच सामने आया. इन दोनों वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर कोर्ट ने लखन गुप्ता सहित तीनों आरोपियों को पहले ही दोषमुक्त कर दिया था.
मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नितिन पाराशर ने बताया कि मेरे मुवक्किल को एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में फंसाकर उनका करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल की गई है. हमने दो आईपीएस अफसरों समेत 19 दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए विशेष न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसकी अगली सुनवाई 11 जुलाई को नियत की है, जिसमें हमें न्याय की पूरी उम्मीद है

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