इंदौर: मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक मंडल ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. मंगलवार को पोलोग्राउंड स्थित कंपनी मुख्यालय में आयोजित बैठक में कंपनी गठन के बाद भर्ती हुए लाइन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया. साथ ही संविदा कर्मियों को नियुक्ति तिथि से नियमानुसार ग्रेच्युटी का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा विभाग के सचिव एवं कंपनी चेयरमैन विशेष गढ़पाले ने की. कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि बिजली चोरी एवं अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए विकसित ‘वी-कनेक्ट’ एप के माध्यम से सूचना देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यदि सूचना के आधार पर 10 हजार रुपये से अधिक की पंचनामा राशि या सिविल दायित्व का प्रकरण बनता है, तो सूचनादाता के खाते में डीबीटी के माध्यम से पारितोषिक जमा किया जाएगा.
योजना के तहत व्यावसायिक श्रेणी में 100 रुपये प्रति किलोवाट, कृषि श्रेणी में 100 रुपये प्रति एचपी तथा बिजली चोरी, हुकिंग, अवैध कनेक्शन, मीटर से छेड़छाड़, गलत उपयोग और गलत मीटर रीडिंग जैसी अनियमितताओं की सूचना पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
