राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थित पर फैसला कल 

जबलपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि में प्रकरण के प्रकरण में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किये थे। राहुल गांधी की तरफ से व्यक्तिगत उपस्थित की छूट की मांग करते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन पर बुधवार को सुनवाई के निर्देश जारी किये है।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए आवेदक का नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किये थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि के प्रकरण तथा न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट की ष्षरण्ली थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अधीनस्थ कोर्ट का रिकॉर्ड पेश करने निर्देश जारी किये थे। याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इसके अलावा एमपी-एमएलए कोर्ट में 25 जून को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट प्रदान करने आवेदन दायर किया गया। एकलपीठ ने आवेदन पर बुधवार 24 जून को सुनवाई करने के निर्देश जारी किये है।

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