
उज्जैन। माकड़ोन थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला 15 सितंबर को महिदपुर के पास घड़ी वाले बाबा के दर्शन करने गई थी। जहां से रात 10 बजे के लगभग दोनों माकड़ोन थाना क्षेत्र से 500 मीटर दूर लाखन पिता गंगाराम गुर्जर के ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर काउंटर पर रुपए देने पहुंचे तो ढाबा संचालक लाखन ने रुपए लेने से इंकार कर दिया और रात रुकने की बात कहकर संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। दोनों ने मना किया तो महिला के पुरुष मित्र के साथ मारपीट की और तलवार निकल ली। लाखन ने तलवार की नोंक पर महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। अपने साथ हुई घटना की शिकायत रात में महिला द्वारा माकड़ोन थाना पुलिस को दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ढाबे पर दबिश दी। आरोपी को ग्राम झिरन्या से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि एसटीएसटी एक्ट विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा दी। शासन की ओर से राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के मागदर्शन में ईश्वर सिंह केलकर ने पैरवी की।
