
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय की आर्डर-शीट और संबंधित रिकार्ड तलब करते हुए याचिकाकर्ता पक्ष को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। अगली सुनवाई 23 जून को नियत की गई है।
दरअसल, यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है। कार्तिकेय का आरोप है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए उनका नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। इसी आधार पर भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था, जिस पर विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसी समन और परिवाद को निरस्त कराने की मांग लेकर राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश-पत्र और आवश्यक दस्तावेज रिकार्ड पर न होने का मुद्दा उठाया था। इस पर याचिकाकर्ता पक्ष ने रिकार्ड प्रस्तुत करने की सहमति दी थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के लिए मोहलत देते हुए मामले को 23 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
