नयी दिल्ली 10 जून (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भोपाल में स्टेट बैंक आफ इंडिया(एसबीआइ) के स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) के पूर्व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) अनिल जैन की तीन करोड़ रुपये की चल संपत्ति अस्थायी तौर पर जब्त कर ली है।
ईडी ने गुरुवार को बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की है। ईडी के अनुसार जैन की लगभग 3.01 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अस्थायी रूप से ज़ब्त किया है। यह कार्रवाई उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने से जुड़े मामले में की गई है। ईडी ने सीबीआई भोपाल द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।
ईडी की जांच में पता चला कि एक अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2018 के बीच जैन ने तीन करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की थी जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 481 प्रतिशत अधिक थी।