बिहार में उद्योग लगाने की प्रक्रिया हुई आसान, 30 दिन में स्वीकृति नहीं मिलने पर मिलेगा ‘डीम्ड क्लीयरेंस’ : सम्राट चौधरी

पटना, 09 जून (वार्ता) बिहार सरकार ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों से संबंधित स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है, इसके तहत उद्योगों से जुड़े सभी स्वीकृतियों के लिए 30 दिनों की बाध्यकारी समय-सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करते हुए उसे व्यापक प्रशासनिक एवं विधिक शक्तियाँ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार निवेशकों के लिए उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एसआईपीबी सचिवालय द्वारा किसी आवेदन की तकनीकी जांच और अनुशंसा किए जाने के बाद संबंधित सक्षम प्राधिकार को 30 दिनों के भीतर अथवा निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था विधिक रूप से बाध्यकारी होगी।उन्होंने कहा कि यदि कोई विभाग या सक्षम प्राधिकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है तो एसआईपीबी सचिवालय निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए ‘डीम्ड क्लीयरेंस’ जारी करेगा। यह स्वीकृति संबंधित विभाग के लिए बाध्यकारी होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी एवं विनियामक विभागों के सक्षम अधिकारियों को एसआईपीबी सचिवालय में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी औद्योगिक विकास आयुक्त के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे, जिससे सभी निर्णय एक ही मंच पर त्वरित रूप से लिए जा सकेंगे।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना, संचालन एवं विस्तार से संबंधित सभी अनुमतियों के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी निर्धारित करेगी। इससे स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य की आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन और समग्र विकास का आधार है। बिहार को देश और दुनिया के निवेशकों के लिए भरोसेमंद और पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।

 

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