जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने खंडवा से बीजेपी विधायक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने जुर्माना राशि एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। उनके खिलाफ़ बीते विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की हैं।
शपथ पत्र में गलत जानकारी देने को आधार बनाकर कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव याचिका में भाजपा विधायक के निर्वाचन को निरस्त (शून्य/अवैध) कर नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग हाईकोर्ट से की हैं। मंगलवार को हुई इस केस की सुनवाई में भाजपा विधायक को जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होना था। लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद उनके ऊपर कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया हैं।