चैक बाउंस के आरोपी को एक साल की सजा

जबलपुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. गौरव गर्ग की न्यायालय द्वारा चौक बाउंस के आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मंडी मदार टेकरी निवासी शोएब कुरैशी द्वारा बड़ी मदार टेकरी निवासी परवेज अहमद सिद्दीकी के विरूद्ध परिवाद दायर किया था कि आरोपी ने कुदवारी स्थित भूमि के विक्रय अनुबंध किया था। अनुबंध का पालन नहीं करने पर 11 लाख रुपए का चेक दिया गया, जो बाउंस हो गया। प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन व मूल्यांकन करने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक माह के भीतर 14 लाख 47 हजार रुपए बतौर प्रतिकर अदा करने हेतु निर्देशित किया है।

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