30 जून से पहले संपत्तिकर जमा करने पर मिलेगी 6 प्रतिशत की छूट

ग्वालियर: नगर निगम ने शहरवासियों को राहत देते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्तिकर जमा करने पर विशेष छूट की घोषणा की है। अब 30 जून तक भवन एवं भूमि का संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं को छह प्रतिशत की छूट दी जा रही है।निगमायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि सभी करदाता समय सीमा के भीतर अपना संपत्तिकर जमा कर इस सुविधा का लाभ उठाएं।

उन्होंने बताया कि 30 जून के बाद संपत्तिकर जमा करने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 15 प्रतिशत सरचार्ज सहित कुल 21 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। आयुक्त ने कहा कि नागरिक नगर निगम के वार्ड कार्यालय, निगम मुख्यालय सिटी सेंटर स्थित एकल विंडो या मध्यप्रदेश शासन की ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे भी संपत्तिकर जमा कर सकते हैं।

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