
ग्वालियर। आज शुक्रवार को एसडीएम नरेन्द्र बाबू यादव ने प्रशासनिक टीम के साथ शहर के गिरवाई क्षेत्र में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मैगजीन (भंडारण स्थल) और विनिर्माण इकाइयों में सुरक्षा मानकों को परखा। एसडीएम यादव ने संचालकों को सख्त हिदायत दी कि वे विस्फोटक अधिनियमों का शत-प्रतिशत पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी।
*पटाखा फैक्ट्रियों के लिए ये उपाय अनिवार्य*
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रचिका चौहान द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार पटाखा विनिर्माण फैक्ट्रियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित उपाय करना अनिवार्य है –
• सुरक्षा दूरी – मिक्सिंग, फिलिंग और विनिर्माण शेड के कमरों के बीच कम से कम 18 मीटर और फुलझड़ी के कमरों के बीच 9 मीटर की दूरी अनिवार्य है।
• कमरों की बनावट – हर कमरे का साइज 9 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कमरे में दो दरवाजे होने चाहिए जो एक-दूसरे के आमने-सामने न हों।
