
देवास। टोंककला क्षेत्र में बारूद फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटे हैं तथा फैक्ट्री संचालन से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
पुलिस के अनुसार मामले में अनिल मालवीय निवासी पीपलरवा, आजास खान और भूपेन्द्र उर्फ छोटू निवासी जिला अररिया (बिहार) तथा महेश निवासी उत्तराखंड को आरोपी बनाया गया है। सभी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 105, 110 और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4, 5 और 6 सहित विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5/9(ख) भी लगाई गई हैं।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं और विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं प्रशासन ने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
