
जबलपुर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर जिले में यूरिया के गैर कृषि तथा औद्योगिक उपयोग को रोकने एवं अन्य अनियमितताओं पर सख्त निगरानी रखने अनुभाग स्तर पर समितियां गठित की है।
चार सदस्यों की इन समितियों में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं जिला प्रबंधक उद्योग को शामिल किया गया है।
कलेक्टर सिंह ने इन समितियों को 31 मई तक अपने क्षेत्र की ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं, जहाँ टेक्निकल ग्रेड यूरिया या यूरिया फार्मेल्डिहाइड के स्थान पर अनुदानित ग्रेड का यूरिया इस्तेमाल होने की संभावना हो। ऐसी औद्योगिक इकाइयों में पशु आहार एवं पोल्ट्री फीड, रेजिन एवं लेमिनेशन, डीजल एक्जास्ट फ्लूइड, प्लाइवुड, अल्कोहल उद्योग शामिल हैं। अनुभाग स्तर पर गठित समितियां निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश
1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करेंगी और अपना प्रतिवेदन उप संचालक कृषि कार्यालय को देगी।
