
रतलाम। बाल विवाह की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग दूल्हा-दुल्हन का विवाह रुकवा दिया। यह कार्रवाई बाजना क्षेत्र में भोपाल कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर की गई।
जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि सूचना मिलने पर एसडीएम सैलाना तरुण जैन के निर्देश पर बाजना परियोजना अधिकारी एहतेशाम अंसारी, पर्यवेक्षक श्याम सिंघाड़ और ऑपरेटर परवेज खान टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान दस्तावेजों के आधार पर दुल्हन रेणुका प्रजापत की जन्मतिथि 21 फरवरी 2011 पाई गई, जिससे उसकी उम्र करीब 15 वर्ष 2 माह निकली। वहीं दूल्हे रौनक की जन्मतिथि 20 अप्रैल 2008 पाई गई, जिससे वह भी नाबालिग पाया गया।
ने दोनों पक्षों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश दी। इसके बाद दुल्हन के पिता ने लिखित में आश्वासन दिया कि बेटी के बालिग होने पर ही विवाह किया जाएगा। प्रशासन की समझाइश के बाद दोनों पक्ष विवाह रोकने पर सहमत हो गए और बारात बिना फेरे लिए वापस लौट गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस, राजस्व विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम भी मौजूद रही।
