विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर कॉलेज में काउंसलर अनिवार्य

इंदौर:मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए नए और व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यह व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत अब सभी शैक्षणिक संस्थानों में काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी.जिन कॉलेजों में 100 या उससे अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, वहां कम से कम एक प्रशिक्षित काउंसलर रखना जरूरी होगा. कम विद्यार्थी संख्या वाले संस्थान बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से काउंसलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. काउंसलर के रूप में मनोविज्ञान स्नातकोत्तर, प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्य विशेषज्ञ को नियुक्त किया जा सकेगा.

इसके साथ ही सभी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी नियमित रूप से होंगे. नई व्यवस्था के तहत 25 से 40 विद्यार्थियों पर एक मेंटर नियुक्त किया जाएगा, जो उनकी उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन, व्यवहार और मानसिक स्थिति पर नजर रखेगा तथा आवश्यक मार्गदर्शन देगा. संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर भी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें डायल-112, टेली-मानस-14416 और उमंग हेल्पलाइन 14425 शामिल हैं.

सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण तैयार होगा
उच्च शिक्षा विभाग की विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सुश्री ऊषा नायर ने कहा कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है. उन्होंने बताया कि काउंसलर नियुक्ति, स्टाफ प्रशिक्षण और मेंटर प्रणाली से एक सुरक्षित और सहयोगात्मक शैक्षणिक वातावरण तैयार होगा

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