आफलाइन खाद के विक्रय करने पर दो दुकानें निलंबित

सतना :उप संचालक किसान कल्याण कृषि विकास आशीष पाण्डेय ने उर्वरक का वितरण ई-विकास प्रणाली से नहीं किये जाने और आफलाइन उर्वरक विक्रय करने पर सतना जिले में नागौद की एक तथा मैहर जिले के रामनगर की मर्यादपुर की सेवा सहकारी समिति का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार किसानों को उर्वरक वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं सुगमता प्रदान करने ई-विकास प्रणाली जिले में लागू है।

आईएफएमएस पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मेसर्स मामा ट्रेडर्स बस स्टैण्ड नागौद सेवा सहकारी समिति मर्यादित शिवराजपुर तथा मैहर जिले की रामनगर की सेवा सहकारी समिति मर्यादपुर द्वारा ई-विकास प्रणाली का उपयोग नहीं करते हुए आफलाइन खाद बेचने पर मामा ट्रेडर्स नागौद की दुकान की उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है और मर्यादपुर की सोसायटी के विरूद्ध कार्यवाही के लिए सीईओ केन्द्रीय सहकारी बैंक को लिखा गया है।

निलंबन अवधि में उर्वरकों का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उप संचालक ने बताया कि अन्य विक्रेताओं द्वारा भी बिना विकास प्रणाली के उर्वरकों को विक्रय किया जाता है तो उनके विरूद्ध अनुज्ञप्ति निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। सभी उर्वरक विक्रेताओं को कहा गया है कि ई-विकास प्रणाली से ही उर्वरकों का विक्रय करें। जिसमें कम से कम एक बोरी उर्वरक ही विक्रय का प्रावधान है। खुली बोरियों में उर्वरक विक्रय नहीं किया जाये। किसानों से भी अपील की गई है कि ई-विकास प्रणाली के माध्यम से कूपन बुक करके उर्वरकों का क्रय करें।

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