छह उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित

जबलपुर: उप संचालक कृषि ने ई-विकास प्रणाली से खाद का वितरण नहीं करने वाले जिले के छह उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का फुटकर विक्रय लायसेंस निलंबित कर दिया है। इन उर्वरक विक्रेताओं में पिसनहारी मेडिकल जबलपुर स्थित रोहित फटिलाइजर्स एवं कृषि उपकरण, डून्डी धनपुरी स्थित साहू कृषि उद्यम, विकासखण्ड शहपुरा के मनगवा स्थित श्री राम जानकी कृषि केन्द्र, गोसलपुर स्थित न्यू पारस कृषि केन्द्र, गौर स्थित शक्ति ट्रेडर्स एवं इंद्राना का असाटी कृषि केन्द्र शामिल हैं।

इन सभी विक्रेताओं द्वारा द्वारा राज्य शासन के निर्देशों के विपरीत एक और दो अप्रैल को ई विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों का विक्रय नहीं किया गया था। राज्य शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा एक अप्रैल से जिले में उर्वरक का विक्रय ई-विकास प्रणाली के माध्यम से करने के ही निर्देश दिये गये हैं।

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