ब्याज सहित लौटाएं रिकवरी राशि, हाईकोर्ट से रिटायर्ड कर्मी को राहत

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने रिटायर्ड कर्मी को रिकवरी की राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 60 दिन के भीतर लौटाने का राहतकारी आदेश पारित किया है।

दरअसल याचिकाकर्ता छिंदवाड़ा जिले के जनपद पंचायत तामिया के सेवानिवृत्त कर्मचारी राजू सूर्यवंशी की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी व सुमित्रा तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पूर्व में रिकवरी को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। लेकिन विभाग द्वारा रिकवरी न करने संबंधी उनके अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया था। जिस पर दोबारा याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी को अनुचित करार देते हुए उक्त निर्देश दिये।

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