सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हल्द्वानी बनभूलपुरा में पीएम आवास योजना के कैंप की तैयारी को लेकर प्रशिक्षण शुरू

हल्द्वानी 17 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में उच्च्तम न्यायालय के निर्देश के बाद 30 हेक्टेयर भूमि में 4300 से अधिक परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाए जाने के निर्देश पर जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंगलवार को तैयारियां शुरू कर दी।

इसी क्रम में हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने आज आवास योजना के लिए क्षेत्र में फार्म बांटने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण शुरू किया, सिटी मजिस्ट्रेट ए पी वाजपेई ने बताया कि तीन दिन तक क्षेत्र में आवास योजना के फॉर्म बांटे जाएंगे और 21 मार्च से रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में छह जगहों पर कैंप लगाकर प्रभावित परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरवा जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को प्रेषित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बीते दिवस उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जिला प्रशासन नैनीताल के साथ हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र अंतर्गत छह स्थानों में आगामी 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक शिविर लगाए जाने हैं। इन शिविरों के आयोजन के संबंध में गत दिवस जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल,जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेलवे के अधिकारियों के मध्य एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई थी, बैठक में सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया की इन 6 कैंप वाले स्थानों से अधिक से अधिक परिवारों तक प्रशासन पहुंच पाए और यह कोशिश की जा रही है की कोई भी परिवार न छूटे और उन्हें इन पुनर्वास कैंपों के बारे में जनता जागरूक किया जाय,

गौरतलब है कि बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में करीब 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि सभी पात्र परिवारों को समय पर आवास योजना का लाभ मिल सके और पुनर्वास की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो।

 

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