सतना:कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन पर चित्रकूट न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए दो प्रकरणों में 60 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।चित्रकूट में शोर-शराबे और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की कार्यवाही के बाद अब न्यायालय ने भी सख्त रुख अपनाया है।
चित्रकूट पुलिस द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत दर्ज किए गए दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें पहला प्रकरण लालापुर क्षेत्र का है, जहाँ बीते दिनों देर रात तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। वहीं, दूसरा मामला एक मोडिफाई जीप में देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने से जुड़ा था। इन दोनों मामलों में नियमों की अनदेखी करने पर न्यायालय ने दोषियों पर आर्थिक दंड लगाकर कड़ा संदेश दिया है।
